- पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
- झालावाड़। पोक्सो कोर्ट नंबर-1, झालावाड़ के विशेष जज ने मंडावर थाना क्षेत्र के एक आरोपी को दोषी पाए जाने पर तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया कि यह घटना मंडावर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के मकान के पास ही उसके नाना-नानी का घर है। 12 जनवरी 2024 को सुबह पीड़िता छत पर कपड़े सुखाने गई थी। उसी दौरान पीड़िता का पड़ोसी अपनी छत से पीड़िता के घर की छत पर कूदकर आ गया। आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब पीड़िता घबराकर चिल्लाने लगी, तो आरोपी ने उसका कुर्ता फाड़ दिया। पीड़िता की आवाज सुनकर उसके नाना-नानी दौड़कर मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर आरोपी अपनी छत पर वापस कूदकर भाग गया। पीड़िता ने अपने नाना-नानी के साथ मंडावर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया और 24 जनवरी 2024 को कोर्ट में प्रकरण का चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में 9 गवाह और 11 दस्तावेज पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔

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