बीकानेर। बीकानेर में अक्षय द्वितीया और अक्षय तृतीया पर चायनीज मांझे के उपयोग पर फिर से रोक लगा दी गई है। साथ ही सुबह 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के बीच पतंगबाजी नहीं करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस समय पक्षियों का विचरण ज्यादा ही रहता है। कलेक्टर निशांत जैन ने इस संबंध आदेश जारी किए हैं कि कोई भी चायनीज मांझे की खरीद, बिक्री या फिर स्टोरेज करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
युवती से स्नैपचैट पर की थी दोस्ती, अश्लील फोटो-वीडियो शेयर करने की धमकी देकर मांगे 3 लाख, पकड़ा गया
झालावाड़ साइबर पुलिस ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर स्नैपचैट के जरिए एक युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म…


