


बीच रास्ते घेर कर बेरहमी से की मारपीट, गंभीर चोटें आईं; झालरापाटन पुलिस की कार्रवाई
झालावाड़।
शहर में पुरानी रंजिश के चलते रास्ता रोककर युवक से बेरहमी से मारपीट करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आरोपी झालरापाटन थाने की टॉप-टेन अपराधियों की सूची में शामिल हैं और घटना के बाद से फरार चल रहे थे।
एसपी अमित कुमार ने बताया कि 7 अप्रैल को नागरची मोहल्ला निवासी नासिर (40) सुबह करीब 9:45 बजे घर से बाइक से बसस्टैंड स्थित दुकान की ओर जा रहा था। इसी दौरान हर्बल गार्डन चौपाटी के पास आरोपियों ने उसकी बाइक रोक ली। आरोप है कि अमीन हुसैन, शाहरुख और मोहम्मद फिरोज सहित अन्य साथियों ने पुरानी रंजिश को लेकर नासिर के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसे घेरकर पीटा, जिससे उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के पर्चा बयान पर मामला दर्ज किया। विशेष टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए रविवार रात को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
टॉप-टेन अपराधियों की सूची में थे आरोपी-
विशेष टीम की जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से ही थाने की टॉप-टेन अपराधियों की सूची में शामिल हैं। पुलिस ने लगातार दबिश देकर 12 अप्रैल को वसुंधरा कॉलोनी झालरापाटन निवासी अमीन हुसैन, शाहरुख और मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
मारपीट के मामलों में पुलिस किन धाराओं में करती है कार्रवाई
सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को रोककर उसके साथ मारपीट करने के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मुख्य रूप से धाराएं 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) लगती हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर 1 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर चोट गंभीर है तो धारा 117(4) लगती है।

